हेलो उज़र्स, इस आर्टिकल के माध्यम से आज हम आपको Uttar Pradesh विवाह अनुदान योजना से संबंधित सारी ही जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा युपी राज्य में रहने वाले और वित्तीय संकट से जूझ रहे परिवारों की कन्याओ के विवाह में सहायता करने के लक्ष्य से इस योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना के अनुसार पात्र परिवारों को 20,000 रूपये की सहायता सरकार की और से दी जाती है। इस अनुदान योजना के अनुसार एक परिवार की मात्र 2 कन्याओ के विवाह के लिए ही 40000 रुपये की आर्थिक सहायता की जाएगी। UP राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हर परिवार को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
युपी विवाह अनुदान योजना विवरण:
योजना का नाम (Scheme Name): विवाह/शादी अनुदान योजना
विभाग (Department): उत्तरप्रदेश शासन द्वारा
लाभार्थी: उत्तरप्रदेश निवासी (BPL) परिवार
अनुदान की राशि: बेटी के विवाह के लिए 20,000 रुपये की सहायता
स्थिति (Status): उपलब्ध है
आवेदन करने की अंतिम तिथि (Last Date ): कोई तिथि नहीं
सहायता हेल्पलाइन नंबर (Toll-Free Helpline Number): 1800-419-0001 / 1800-180-5131
आधिकारिक वेबसाइट: http://shadianudan.upsdc.gov.in
आवेदन की समयावधि: विवाह की तारीख के करीब 90 दिन पहले या फिर 90 दिन के बाद
जाति के अनुसार निम्नलिखित परिवारों को मिलेगा लाभ:
उत्तर प्रदेश शासन की इस शादी अनुदान योजना का फायदा अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक (Minority), तथा सामान्य जाति (General) के हर एक बीपीएल परिवार को मिल पाएगा।
Uttar Pradesh शासन की इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की कुल वार्षिक आय 46,080 रुपये के दरमियान ही होनी चाहिए और शहर के क्षेत्रों में परिवारों की वार्षिक आय 56,460 रूपये के दरमियान ही होनी चाहिए।
एक परिवार की सिर्फ दो ही बेटियों को 40,000 रूपये की राशि के तौर पर इस योजना का लाभ मिल पाएगा। हम आपको उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के बारे में विस्तृत जानकारी जैसे कि इस योजना के आवेदन की प्रकिया, जरूरी कागजात और योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्ते आदि प्रदान कर रहे है। तो दोस्तों इस आर्टिकल को आप अंत तक जरूर ही पढ़ें।
युपी विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य कया है?
इस योजना का मुख्य हेतु वित्तीय परेशानी से दुखी परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए सहायता देना है। कइ गरीब परिवार ऐसे होते हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं जिस के कारण वह अपनी कन्या की शादी करने को सक्षम नहीं होते है। इसलिए ऐसे परिवारों को उन की कन्याओ के विवाह के लिए अब उत्तर प्रदेश शासन द्वारा द्वारा सहायता दी जाएगी।
इस सहायता से गरीब परिवारों के लिए बेटी की शादी को लेकर समस्याओं का कुछ हद तक समाधान हो जाता है। इस प्रकार इस कन्या विवाह अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों की समस्याओं को कम करना है। इस योजना गरीब परिवारों को मदद भी मिलेंगी और वे आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होंगे।
युपी अनुदान योजना के लिए Online Application Form:
इस योजना के नियम के तहत राज्य सरकार द्वारा दीया जाने वाला अमाउंट सीधे कन्या के बैंक अकॉउंट में पंहुचा दीया जाएगा। इस लिए इस योजनाके अंतर्गत लाभार्थी का बैंक अकॉउंट होना जरूरी है। और साथ ही लाभार्थी का बैंक अकॉउंट आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी हैं। जो भी परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन Application Form भर सकते है।
आवेदन की समयावधि:
अगर कोई भी परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन विवाह की तयशुदा तारीख के करीब 90 दिन पहले या फिर 90 दिन के बाद के समय दौरान ही करना पड़ेगा।
इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के कारण राज्य के कई सारे वित्तीय रूप से दुर्बल परिवार की लड़कियों की शादी के लिए मदद मिली हैं।
विवाह अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए शर्ते:
इस विवाह योजना का लाभ लेने के हेतु किये जाने वाले आवेदन में लड़की की आयु विवाह के समय तक 18 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है और लडके की आयु विवाह के समय 21 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है। इस योजना का फायदा एक परिवार से दो लड़कियों को ही मिलेगा।
उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाला लाभार्थी विवाह के लिए राज्य सरकार से आर्थिक तौर पर मदद हासिल करना चाहता है तो उसकी वार्षिक आय गरीबी रेखा के अनुसार होनी चाहिए। जो कोई भी इच्छुक इस शादी अनुदान योजना UP के तहत आवेदन करने के लिए इच्छुक है, वह इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करके ऑनलाइन एप्लाई कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता (Eligibility):
1. इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास उत्तर प्रदेश राज्य का Address proof यानी कि मुख्य निवास स्थान का प्रमाण पात्र होना अनिवार्य हैं।
2. निरघारित की गई वार्षिक आय के मुताबिक ही सही जरूरतमंद लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
3. वार्षिक निर्धारित आमदनी ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये होना जरूरी है।
4. इस शादी अनुदान योजना UP का लाभ सभी श्रेणी के परिवार जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और साथ ही सामान्य परिवार भी हासिल सकते हैं।
5. कृपया याद रहे इस योजना के नियम के अनुसार सामान्य वर्ग के लोगों को गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल का होना जरूरी है।
युपी कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन?
योग्य और इच्छुक लाभार्थी इस योजना का ओनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फोलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
1. लाभार्थी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश विवाह हेतु अनुदान योजना की ओफिशियल वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पेज पर लोग इन करना पड़ेगा।
2. लोगइन करने के बाद आवेदनकर्ता अपनी जाति के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें।
3. सुचित किए गए ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो का पेज ओपन होगा।
4. इस वेब पेज पर Shadi Anudan Yojana Online Application Form लाइव होगा।
5. आवेदक को आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सारी ही जानकारी, जैसे कि नाम, पता, Aadhaar Number, बैंक एकाउंट details, आदि सारी इन्फोर्मेशन को सही तरीके से लिखना होगा।
6. आवेदन फॉर्म में सारी इन्फोर्मेशन लिखने के बाद, “Submit” ओप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को जमा कर दे।
फॉर्म सब्मिट करने के बाद, आपको एक User ID प्राप्त होगी। इस ID को आप भविष्य के उपयोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए रख ले। इस तरह आप शादी अनुदान योजना UP का आवेदन फॉर्म ओनलाइन भर पाएंगे ।
UP विवाह अनुदान योजना के लिए जरूरी कागजात (Imp Document) की लिस्ट:
इस योजना का फायदा लेने के लिये इच्छुक आवेदकों के पास नीचे बताए गये सभी दस्तावेज होना जरूरी है।
- एड्रेस प्रूफ और जाति का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड और आय(उम्र) का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज की फोटो और बेटी का आयु प्रमाण पत्र
- विवाह का प्रमाण पत्र और बैंक एकाउंट डिटेल्स
युपी विवाह अनुदान योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
– जो कोई भी लाभार्थी इस विवाह हेतु अनुदान के अंतर्गत योजना आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वह जिला और पंजीकरण संख्या की मदद से ऑनलाइन पोजिशन देख सकते हैं। आवेदन स्थिति को ओनलाइन देखने के लिए इन चरणों का पालन करें।
1. आवेदनकर्ता सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर “आवेदन स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें।
2. उसके बाद, अपने जिले का नाम और एकाउंट नंबर और पंजीकरण संख्या को दर्ज करें।
3. अंत में ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन पोजिशन को चेक करें।
इस के साथ ही आवेदनकर्ता इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ पर लोग इन करके भी विवाह अनुदान लिस्ट की विस्तृत जानकारी को जांच सकते हैं।
युपी विवाह अनुदान योजना आवेदन पत्र को प्रिंट कैसे करें:
• UP विवाह अनुदान योजना में आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के लिए नीचे बताए गए स्टेप को फोलो करें।
• सबसे पहले UP विवाह Anudan Yojana की वेबसाइट पर लोग इन करें।
• यहां होम पेज पर “आवेदन पत्र प्रिंट (आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करने हेतु यहा क्लिक करें)“ का ओप्शन नजर आऐंगा।
• इस विकल्प पर क्लिक करते ही एक लॉगिन फॉर्म खुल जायेगा।
• इसी फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर , बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड आदि डिटेल्स भरनी होगी।
• सारी इन्फोर्मेशन फोर्म में लिखने के बाद कैप्चा कोड एन्टर करके “Login” पर क्लिक करें।
• “Login” पर क्लिक करते ही आवेदन पत्र खुल जायेगा। इस आवेदन पत्र को आप यहां से प्रिंटिंग कर सकते हैं।
• आप अन्य सभी वर्ग की महिलाओं के विवाह के लिए शादी अनुदान फॉर्म डाउनलोड (Shadi Anudan Form PDF Download) भी कर सकते हैं।
Download: UP Shadi-Anudan Yojana-Guidelines-PDF |
युपी विवाह अनुदान योजना आवेदन प्रपत्र में संशोधन करने की प्रक्रिया:
• सबसे पहले युपी विवाह अनुदान योजना की वेबसाइट होमपेज पर जाकर “आवेदन पत्र संशोधन/फाइनल सबमिट करें” के लिंक पर क्लिक करें।
• क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आवेदनकर्ता को अपना एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड लिखना पड़ेगा।
• यह सारे स्टेप्स को फोलो करने के बाद, लॉगिन ओप्शन पर क्लिक करने से आवेदन पत्र खुलकर आपके सामने आ जाएगा।
• इस आवेदन पत्र में आप संशोधन कर सकते हैं।
• अंत में “फाइनल सबमिट” के ओप्शन पर क्लिक करके आप आवेदन पत्र को सब्मिट कर सकते हैं।
विवाह हेतु अनुदान योजना आवेदन पत्र भरने के लिए कुछ जरूरी निर्देश:
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये जरुरी दिशा निर्देश
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश दिशा निर्देश
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश दिशा निर्देश
युपी विवाह अनुदान योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर Helpline Number:
इस योजना के लिए में ओनलाइन आवेदन करने के साथ ही आप निम्नलिखित दर्शाए गए नंबर पर बात करके भी इस योजना के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। डेप्युटी डायरेक्टर के साथ ही टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी बताएं गए हैं, जिनकी मदद से आप इस योजना के लिए जानकारी लेने के साथ ही अपनी समस्याओं का समाधान भी हासिल कर सकते हैं।
(1) एससी/एसटी और सामान्य समुदाय के सभी परिवारो के लिए:
- श्री नरेंद्र कुमार : (+91) 94528-17708
- टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-419-0001
(2) ओबीसी समुदाय के सभी परिवारो के लिए:
- डेप्युटी डायरेक्टर: (0522) 2288-861
- टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-5131
(3) अल्पसंख्यक वर्ग के सभी परिवारो के लिए:
- डेप्युटी डायरेक्टर: (0522) 2286-199